रिपोर्ट_जावेद अहमद सिटी हेड
इंडेविन टाइम्स न्यूज नेटवर्क
सुल्तानपुर। दिनांक 31.07.2022 को जिला मजिस्ट्रेट सुलतानपुर के आदेश दिनांकित-23.07.2022, वाद संख्या-2051/22 क्रम में फहीम अहमद पुत्र अब्दुल हलीम नि0 हाजीगंज थाना चांदा जनपद सुलतानपुर जो वर्ष 2008 से लगातार गोवध के अपराध करता आ रहा है । थाना चांदा जनपद सुलतानपुर के द्वारा मु0अ0सं0 27/2022 धारा 2/3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना चांदा जनपद सुलतानपुर के नामित अभियुक्त फहीम अहमद पुत्र अब्दुल हलीम उपरोक्त के द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्ति से निर्मित मकान जिसकी कीमत लगभग 38 लाख रु है को कुर्क कर सील किया गया ।मौके पर उप जिला मजिस्ट्रेट लम्भुआ, क्षेत्राधिकारी लम्भुआ, तहसीलदार लम्भुआ, प्र0नि0 थाना लम्भुआ, प्र0नि0 थाना चांदा व चौकी इंचार्ज गारवपुर व पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में मुनादी कराकर सर्व साधारण को सूचित करते हुए कुर्क की कार्यवाही की गयी ।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अपराधी फहीम अहमद के द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि के विरुद्ध राजस्व विभाग के द्वारा अलग से राजस्व संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाएगा । जनपद मे अन्य गोवध से सम्बन्धित अभियुक्तों के कठोर से कठोर कार्यवाही करते हुए अपराध से अर्जित सम्पत्तियों को जब्त किया जाएगा ।इसे पहले भी फहीम का अपराधिक इतिहास रहा है अपराधिक इतिहास-फहीम अहमद पुत्र अब्दुल हलीम उम्र 57 वर्ष क्र0सं0 लगभग 12 मुकदमो लंबी फेरिस्त जारी की गई।
409/08 3/5A/8 गो0नि0 अधिनियम थाना चांदा
455/08 2/3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना चांदा
007/13 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना चांदा
472/14 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना चांदा
238/10 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना चांदा
265/19 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना चांदा
028/15 3/5/8 गो0 निवारण अधि0, 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चांदा
035/15 3/5/8 गो0 निवारण अधि0, 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना चांदा
232/15 2/3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना चांदा
164/21 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना चांदा
190/21 379 भा0द0वि0 व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना चांदा
27/2022 2/3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना चांदा