लखनऊ.
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की आज लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित बोर्ड के कार्यालय में बैठक होगी। इस दौरान अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर विचार होगा। बोर्ड चेयरमैन जुफर फारुकी ने बताया- बैठक में हम लोग तय करेंगे कि फैसले के अनुपालन में बोर्ड को क्या करना है? बोर्ड यह फैसला भी करेगा कि पांच एकड़ जमीन उसे कुबूल है या नहीं। अगर जमीन लेनी चाहिए तो वहां मस्जिद के अलावा क्या-क्या निर्माण होगा।
सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील रहे जफरयाब जिलानी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुर्नविचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है। जबकि, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने साफ किया था कि वे इस फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे। बैठक में यह तय होगा कि वक्फ बोर्ड पुर्नविचार याचिका डालेगा या नहीं।
तो दस्तावेजों से हटेगा बाबरी मस्जिद का नाम
बैठक में वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों से बाबरी मस्जिद का नाम हटाने पर भी मुहर लगने की संभावना है। सर्वे वक्फ कमिश्नर विभाग ने 75 साल पहले वर्ष 1944 में सुन्नी वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों में बाबरी मस्जिद को दर्ज कराया था। यह वक्फ नंबर 26 पर बाबरी मस्जिद अयोध्या जिला फैजाबाद नाम से दर्ज है। जिसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब हटाया जाना है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के दस्तावेज रजिस्टर दफा 37 में एक लाख 23 हजार से ज्यादा वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं।