हाईकोर्ट ने सरकार से विधायकों को बंगला आवंटित करने के मामले में मांगा हलफनामा


लखनऊ.


इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विधायकों को बंगला आवंटित किए जाने के मामले का राज्य सरकार ने अपना बचाव किया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक शिवपाल यादव, अपना दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एमएलसी आशीष पटेल, नोएडा से विधायक पंकज सिंह और लखनऊ से विधायक नीरज बोरा को नियमों के अनुरूप ही बंगले अलाॅट किए गए हैं।


कोर्ट ने प्रमुख सचिव, सचिवालय को दो सप्ताह में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि तय समय में हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा।  


जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने यह आदेश मोतीलाल यादव की ओर से दाखिल एक पीआईएल पर पारित किया। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि यूपी अलॉटमेंट ऑफ हाउसेज अंडर कंट्रोल ऑफ इस्टेट डिपार्टमेंट एक्ट के रूल 5, क्लॉज टू के तहत ही विधायकों को बंगला आवंटित किया गया है। लिहाजा उक्त आवंटन कहीं से भी विधि विरुद्ध नहीं है।


इस पर कोर्ट ने दो सप्ताह में प्रमुख सचिव को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। याचिका में नियमों की अनदेखी कर चार विधायकों को बंगले आवंटित किए जाने का आरोप है।


याची का आरोप


याचिका में कहा गया है कि शिवपाल यादव को बंगला न. 6, लाल बहादुर शाष्त्री मार्ग, बंगला न. 1ए, माल एवेन्यू विधान परिषद सदस्य, आशीष पटेल को आवंटित किया गया है, जबकि बंगला न. ए4 दिलकुशा कॉलोनी पंकज सिंह को और ए 6 दिलकुशा कॉलोनी नीरज बोरा को आवंटित किया गया है। उक्त बंगले विधायकों को नहीं आवंटित किए जा सकते। याचिका में इन सभी बंगलों के आवंटन को रद्द किए जाने की मांग की गई है।